नाबालिग से जघन्य अपराध के दोषी कोच को उम्रकैद, कोलकाता में की थी हत्या-लूटपाट की कोशिश

सियालदह अदालत के न्यायाधीश अनिर्बन दास ने शनिवार को यह फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपित संदीप साउ को शुक्रवार को दोषी ठहराया था। यह घटना 2015 में कोलकाता के चितपुर इलाके में हुई थी।

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