सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, कोविड ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले डॉक्टरों के परिजन को मिलेगा 50 लाख का बीमा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोविड-19 महामारी में ड्यूटी करते हुए जान गंवाने वाले निजी डॉक्टरों के परिवार पीएमजीकेवाई के तहत 50 लाख रुपये के बीमा कवरेज के हकदार हैं। कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बीमा योजना का उद्देश्य अग्रिम पंक्ति के डाक्टरों और स्वास्थ्य पेशेवरों को आश्वासन देना था कि देश उनके साथ है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह साबित करने का दायित्व दावेदार पर है कि मृत्यु कोविड-19 से संबंधित कर्तव्य निभाते हुए हुई।

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