'अंतरराज्यीय रूट पर दें निजी ऑपरेटरो को अनुमति' सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और एमपी परिवहन अधिकारियों को चर्चा करने का दिया निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के परिवहन अधिकारियों को तीन महीने के भीतर अंतरराज्यीय परिवहन समझौते पर चर्चा करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि यदि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश को संतुष्ट करता है कि एमपीएसआरटीसी बंद हो रहा है, तो निजी ऑपरेटरों को अंतरराज्यीय मार्गों पर अनुमति देने पर विचार किया जा सकता है। सहमति न बनने पर मध्य प्रदेश भविष्य के कदम तय करने के लिए स्वतंत्र है।
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