राजस्थान में मतांतरण पर उम्रकैद और एक करोड़ रुपये जुर्माना, हंगामे के बीच विधानसभा में पारित हुआ विधेयक
राजस्थान में अब सामूहिक रूप से मतांतरण करवाने वाली संस्थाओं पर एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाने के साथ उनके भवनों को सीज किया जा सकेगा। सामूहिक मतांतरण पर कम से कम 20 साल और अधिकतम उम्रकैद की सजा होगी। मतांतरण करवाने वाली संस्थाओं द्वारा नियमों का उल्लंघन या अतिक्रमण कर भवनों का निर्माण करने पर उन्हें तोड़ा भी जा सकेगा।
from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/VD3BqS7
via IFTTT
from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/VD3BqS7
via IFTTT
Comments
Post a Comment