'बिना नोटिस के किसी भी वोटर का नाम नहीं हटाया जाएगा', 'SIR' पर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का हलफनामा
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि बिहार मतदाता सूची से बिना पूर्व सूचना सुनवाई का अवसर दिए किसी भी मतदाता का नाम नहीं हटाया जाएगा। आयोग ने सभी वास्तविक मतदाताओं को सूची में शामिल करने का भरोसा दिलाया है। आयोग ने 65 लाख लोगों के नाम हटाने की जानकारी सार्वजनिक करने से इनकार किया है।
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