'शादी के बाद शारीरिक संबंध नहीं बनाना मानसिक क्रूरता', जानिए फैमली कोर्ट ने क्यों की ऐसी टिप्पणी

जयपुर महानगर पारिवारिक न्यायालय ने विवाह के बाद शारीरिक संबंध न बनाने को मानसिक क्रूरता माना है। 15 वर्षों तक संबंध न बनने पर पति की तलाक अर्जी स्वीकार की गई। न्यायाधीश पवन कुमार ने कहा कि संबंध न बनने से दांपत्य जीवन में सुधार नहीं हो सका। पति ने पत्नी पर आत्महत्या की धमकी देने और अलग रहने के लिए विवाद करने का आरोप लगाया।

from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/pLKAzeB
via IFTTT

Comments

Popular posts from this blog