'अवैध निर्माण के मामलों में अदालतें को होना चाहिए सख्त', सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की ऐसी टिप्पणी?
सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण के मामलों में सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाना चाहिए। अदालतों को कानूनी बंधनों से मुक्त नहीं होना चाहिए और न्याय कानून के अनुसार ही होना चाहिए। कोर्ट ने रजिस्ट्री को आदेश दिया है कि इस आदेश की प्रति सभी हाई कोर्टों को भेजी जाए।
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