'राज्यपाल संविधान से चलते हैं, पार्टियों की मर्जी से नहीं', बिल रोके जाने पर SC ने सुुनाया ऐतिहासिक फैसला
जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर दिए फैसले में कहा कि 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ रोके रखने की राज्यपाल की कार्रवाई गैरकानूनी और मनमानी है। इतना ही नहीं कोर्ट ने आदेश दिया कि ये 10 विधेयक उसी तिथि से मंजूर माने जाएंगे जिस तिथि को ये दोबारा मंजूरी के लिए राज्यपाल के समक्ष पेश किए गए थे।
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