'राष्ट्रपति भी तीन महीने के भीतर राज्यों से आए विधेयकों पर करें फैसला', सुप्रीम कोर्ट ने दिया ऐतिहासिक फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय की है। कोर्ट ने एक अहम व्यवस्था करते हुए कहा कि देरी होने पर इसके उचित कारण रिकार्ड कर संबंधित राज्य को बताने होंगे। यदि राष्ट्रपति सहमति देने में देरी करते हैं तो राज्य सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। ये पहली बार है जब राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय की गई है।
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