साइबर अपराध हुआ तो टेलीकॉम कंपनियों को 24 घंटे में लेना होगा एक्शन, केंद्र ने नए नियमों की अधिसूचना की जारी

देशभर में साइबर अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने साइबर सुरक्षा के नए नियमों की अधिसूचना जारी की है। नए नियमों के मुताबिक अब साइबर सेंधमारी का पता लगते ही कार्रवाई करनी पड़ेगी। खास बात यह है कि टेलीकॉम कंपनियों को हर एक कदम की जानकारी केंद्र सरकार को देनी होगी। पूरी कार्रवाई समयबद्ध तरीके से होगी।

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