Supreme Court: बेनामी संपत्ति लेनदेन के कानून पर सुप्रीम कोर्ट पलटा अपना फैसला, ये है पूरा मामला

बेनामी संपत्ति लेनदेन के कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अपना फैसला पलट दिया। फैसले पर पुनर्विचार की केंद्र की याचिका को अनुमति प्रदान करते हुए प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ द्वारा सुनाया गया फैसला वापस ले लिया। तत्कालीन सीजेआइ रमणा की पीठ ने वह फैसला सुनाया था।

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