'यह तय करना अदालत का काम नहीं', तीन तलाक को लेकर दाखिल याचिका पर केंद्र सरकार ने क्यों दिया ये जवाब?
Supreme Court सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक के अपराधीकरण की संवैधानिक वैधता को चुनौती दिए जाने पर हलफनामा दाखिल करते हुए केंद्र सरकार ने इसके अपराधीकरण का बचाव किया है। केंद्र सरकार ने कहा कि अदूरदर्शी रिवायत से बचने के लिए एक ऐसे कानून की आवश्यकता थी जिससे मुस्लिम पतियों को बलपूर्वक त्वरित तलाक देने से रोका जा सके।
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