विदेश से MBBS डिग्री करने वाले स्टूडेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अच्छा फैसला, जानें क्या-क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ( SC ) ने कहा है कि विदेश से मेडिकल की डिग्री लेकर आए इंटर्न के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस प्रसन्ना भालचंद्र वरले की पीठ ने कुछ डाक्टरों की ओर से पेश वकील तन्वी दुबे की दलीलों पर गौर किया कि कुछ मेडिकल कालेजों में विदेशी मेडिकल स्नातकों को उनकी इंटर्नशिप के दौरान वजीफा का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
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