सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मुनाफा कमाने वाले शैक्षणिक न्यास नहीं कर सकते आयकर में छूट का दावा

सुप्रीम कोर्ट ने दिए अपने एक अहम फैसले में कहा है कि मुनाफा कमाने वाली शैक्षणिक संस्थाएं और न्यास आयकर अधिनियम की धारा-10(23सी) में छूट पाने का दावा नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आयकर कानून की धारा-10(23सी) की व्याख्या करते हुए यह व्यवस्था दी है।

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