Gujarat Riots Case: अधिकारियों की विफलता षड्यंत्र का आधार नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की महत्वपूर्ण और बड़ी बातें
गुजरात दंगा मामले में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को एसआइटी की क्लीनचिट पर मुहर लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कुछ अधिकारियों की निष्क्रियता या विफलता को राज्य प्रशासन की नियोजित आपराधिक साजिश नहीं माना जा सकता।
from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/ljngLip
via IFTTT
from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/ljngLip
via IFTTT
Comments
Post a Comment