
रेल मंत्रालय ने सीधी नियुक्ति करने की प्रशिक्षुओं (अप्रेंटिस)की मांग को मानने से इन्कार कर दिया है। रेलवे के प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को बहाली में अन्य उम्मीदवारों पर वरीयता मिलती है लेकिन उन्हें न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने के साथ ही चिकित्सा मानदंड को भी पूरा करना होता है।
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